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सांप काटने पर होने वाली मौत आपदा घोषित, मिलेगा 04 लाख का मुआवजा।


सांप काटने पर होने वाली मौत आपदा घोषित, मिलेगा 04 लाख का मुआवजा।



उत्तर प्रदेश लखनऊ | प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उत्तर प्रदेश में सांप काटने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब सांप के काटने से किसी की भी मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं,निर्देश के मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 04 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें सरकारी मुआवजे की राशि मिलेगी, यह सुनिश्चित करना हर जिला अधिकारी का काम होगा।


उत्तर प्रदेश में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था, अब राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब सर्पदंश से होने वाली हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा।