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जबलपुर कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों एवं प्रतिबन्धित गतिविधियों की अवधि 10 अगस्त की अर्धरात्रि तक बढ़ा दी है

कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेंगे
गृह विभाग ने जारी किये आदेश

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किये गये थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों को 10 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने उक्त संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के गृह विभाग की गाइड लाइन के अनुसार आज शनिवार को धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों एवं प्रतिबन्धित गतिविधियों की अवधि 10 अगस्त की अर्धरात्रि तक बढ़ा दी है।



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर • संशोधित आदेश

क्रमांक / 80257 एस.डब्ल्यू. / 2021

जबलपुर, दिनांक 3 | 07.2021.

जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुये समय-समय पर कोरोना कर्फ्यू के  प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किये गये है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-08 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 14.07.2021 एवं 19.07.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक- 7823/ एस.डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 15.07.2021 को यथावत् रखते हुए एवं उसकी समय सीमा में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 10.08.2021 की अर्द्धरात्रि तक बढ़ाया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।