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खाद्यान्न के वितरण में ढिलाई और लापरवाही बरतने पर प्रतिभूति राशि राजसात करने के आदेश


पाटन एसडीएम ने दिये खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने पर 28 राशन दुकानों की प्रतिभूति राशि राजसात करने के आदेश।


जबलपुर |सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के वितरण में ढिलाई और लापरवाही बरतने पर एसडीएम पाटन शाहिद खान ने पाटन तहसील की 28 उचित मूल्य दुकानों की जमा पांच-पांच हजार रुपये की प्रतिभूति राशि राजसात करने के आदेश दिये हैं। इन उचित मूल्य दुकानों में दिसंबर 2020 में 50 फीसदी उपभोक्ताओं को ही खाद्यान्न का वितरण किया गया था।

खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने के मामले में उचित मूल्य दुकानों की अमानत राशि राजसात करने के आदेश जारी करने के पहले एसडीएम पाटन ने सभी 28 उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं एवं संबंधित समिति प्रबंधकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश के प्रावधानों तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। जिनका संतोषजनक जबाव ये विक्रेता और समिति प्रबंधक नहीं दे सके थे।

जिन उचित मूल्य दुकानों की प्रतिभूति राशि राजसात करने के आदेश दिये गये हैं उनके ग्राम आरछा, झामर, भरतरी, दिघौरा, रोसरा, बरौदा हड़ा, रियाना, बरौदा छेड़ी, सरौंद, कैथरा, सिमरिया, कटरा, बेलखेड़ा, पौंड़ीकला, कांटी धमनी, जूरीकला, कुवरपुर, हरदुआ, धनेटा, उड़ना करैया, कैमारी, तमोरिया, मेहगंवा सड़क, जटासी, गोपपुर, गनियारी, मुर्रई, गनियारी, बोरिया और रिमखिरिया की उचित मूल्य दुकान शामिल है।