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अमानक पनीर बेचने के आरोप सिद्ध होने पर डेढ़ लाख का वसूला जुर्माना







अमानक पनीर बेचने के आरोप सिद्ध होने पर डेढ़ लाख का जुर्माना वसूला मिठाई दुकानों की आकस्मिक जांच जारी।


जबलपुर |कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार दूषित खाद्य सामग्री के विक्रय को रोकने चलाये जा रहे अभियान के तहत आज गोरखपुर अनुभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार राजेन्द्र शुक्ला ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिठाई दुकानों हीरा स्वीट्स, 7/11 एवं केशरवानी स्वीट्स एण्ड नमकीन की जांच की। इस दौरान इन प्रतिष्ठानों से परीक्षण हेतु खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिये गये तथा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना लगाया गया।

पाटन तहसील मुख्यालय में भी नायब तहसीलदार सुरभि जैन के नेतृत्व में मिठाई विक्रय प्रतिष्ठानों विवेक मिष्ठान्न भंडार, जैन होटल, कृष्णा स्वीट्स आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग का अमला भी मौजूद था। इसी तरह एसडीएम शहपुरा अनुराग तिवारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शहपुरा स्थित मिठाई दुकानों की आकस्मिक जांच की।

दो प्रतिष्ठानों से दो लाख का जुर्माना वसूला

ईधर एसडीएम अधारताल नम: शिवाय अरजरिया ने तहसीलदार राजेश सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अम्बरीश दुबे के साथ दमोहनाका स्थित बाबू भाई स्वीट्स की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान मिलावट की आशंका पर इस प्रतिष्ठान से बेसन के सेम्पल लिये गये। जिसे परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। 

एसडीएम आधारताल श्री अरजरिया ने आज ही कटंगी रोड स्थित पी.के. पनीरवाला नामक प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय अमानक पनीर बनाने और बेचने का आरोप सिद्ध होने पर इस प्रतिष्ठान के संचालक से डेढ़ लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। इसी तरह गढ़ा रोड रानीताल स्थित गुप्ता स्वीट्स से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा एक प्रकरण में वर्ष 2019 में अधिरोपित 2 लाख रुपये की शास्ति के विरूद्ध 50 हजार रुपये की राशि एसडीएम आधारताल द्वारा वसूल की गई। इस दौरान तहसीलदार राजेश सिंह भी उनके साथ मौजूद थे।