कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों एवं प्रतिबन्धों की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ाई गयी।
संशोधित आदेश जारी
जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुये समय-समय पर कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किये गये है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 14.07.2021 19.07.2021 एवं 10.08.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 7823 / एस. डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 15.07. 2021 को यथावत् रखते हुए एवं उसकी समय सीमा में आंशिक संशोधन करते उसकी समय सीमा में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 20.08.2021 की अर्द्धरात्रि तक बढ़ाया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।
(कर्मवीर शर्मा )
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के मुताबिक जिले में कोरोना कर्फ्यू में पूर्व में दी गई छूटों एवं प्रतिबन्धों की अवधि 20 अगस्त की अर्धरात्रि तक बढ़ा दी है। श्री शर्मा ने इस बारे में आज मंगलवार की शाम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर दिया है।