पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी की गिरफ्तारी पर किया 10 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित।
हिस्ट्रीशीटर हाजी मोहम्मद शमीम अहमद पिता मोह. बसीर निवासी आनंद नगर अधारताल को गिरफ्तार करने वाले या गिरफ्तारी हेतु सूचना देने वाले या गिरफ्तारी मे सहयोग प्रदान करने वाले को 10,000/- (दस हजार रूपये) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा।
जबलपुर |जबलपुर SP ने हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित कर दिया है , इस संबंध में पुलिस ने बताया कि थाना अधारताल अंतर्गत दिनाॅक 27-7-21 को क्राईम ब्राचं एवं थाना अधारताल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा खजरी खिरिया बाईपास स्थित हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में दबिश देते हुये 25 लाख रूपये कीमती 10 इंजन बस, ट्रक एवं क्रेन के, एवं टाटा 407 तथा बुलेरो, पिकअप, 3 आक्सीजन सिलेण्डर, 2 एलपीजी सीलेण्डर, 1 गैस कटर, भारी मात्रा में विद्युत एल्यूमीनियम वायर, केबल वायर, तथा विद्युत उपकरण जप्त करते हुये शमीम कबाड़ी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 5/21 धारा 41 (1-4) जा.फैा./379 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, आरोपी हिस्ट्रीशीटर हाजी मोहम्मद शमीम निवासी आनंद नगर अधारताल का घटना दिनाॅक से ही फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है लेकिन दिनाॅक 5-8-21 तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
आरोपी हिस्ट्रीशीटर हाजी मोहम्मद शमीम अहमद पिता मोह. बसीर निवासी आनंद नगर अधारताल को गिरफ्तार करने वाले या गिरफ्तारी हेतु सूचना देने वाले या गिरफ्तारी मे सहयोग प्रदान करने वाले को 10,000/- (दस हजार रूपये) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा आज दिनाॅक 5-8-21 को पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा की गयी है।
उल्लेखनीय है कि हिस्ट्रीशीटर हाजी मोहम्मद शमीम अहमद के विरूद्ध थाना गोहलपुर में 817/03 धारा 4 क जुआं एक्ट, 63/14 धारा 451, 506, 294, 34 भादवि, 120/14 धारा 294,427,147,336 भादवि, तथा थाना सिविल लाईन में 120/99 धारा 420 भादवि, जिला सागर थाना बहेरिया 220/13 धारा 379 भादवि, 112/15 धारा 379 भादवि, 198/17 धारा 379 भादवि तथा थाना आर.पी.एफ. पोस्ट जिला जबलपुर 14/06 धारा 3 आर.पी.यू.पी. एक्ट (रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम ) एवं थाना आर.पी.एफ. पोस्ट जिला कटनी 27/17 धारा 3, 4 आर.पी.यू.पी. एक्ट (रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम तथा थाना आर.पी.एफ. आउट पोस्ट मदन महल जबलपुर 8/21 धारा 3 आर.पी.यू.पी. एक्ट के अपराध पंजीबद्ध है।