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शासकीय भूमि के धारकों को दिया जायेगा 30 वर्ष का पट्टा


नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के धारकों को दिया जायेगा 30 वर्ष का पट्टा

जबलपुर के हितग्राहियों के लिये जिला स्तर पर विशेष सुविधा हेतु जिला कार्यालय जबलपुर में सेल का गठन कमरा नम्बर 67 में किया गया है।

जबलपुर |राज्य शासन के निर्देशानुसार जबलपुर जिले के नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में 30 वर्ष के लिये स्थाई पट्टा दिया जाना है। जिसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूखण्डों के ऐसे अधिभोगियों को जो 31 दिसम्बर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से आधिपत्य में रहे है। और वर्तमान में भी अधिपत्य में चले आ रहे हैं। नियमानुसार प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक लगाकर 30 वर्षों के लिये स्थाई पट्टे जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 

अपर कलेक्टर राजेश बाथम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि ऐसी निजी भूमि जो शासकीय घोषित की गई हो, उसमें भी यदि कोई लगातार 25 वर्ष से निरंतर निवासरत् हो तो उन्हें भी स्थायी पट्टा दिया जा सकता है। जिसके लिये आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों जैसे 2014 की स्थिति में बिजली बिल, जल प्रदाय संबंधी बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखण्ड से संबंधित जारी कोई पत्राचार, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सम्पत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम एवं पता सहित आवेदन करने का प्रावधान है।

अपर कलेक्टर के मुताबिक आवेदन किसी के भी द्वारा घर बैठे website link http://rcms.mp.gov.in/ Citizen/public Dharnadhikar.aspx?Dharanadhikar=2 पर किया जा सकता है। जबलपुर के हितग्राहियों के लिये जिला स्तर पर विशेष सुविधा हेतु जिला कार्यालय जबलपुर में सेल का गठन कमरा नम्बर 67 में किया गया है। जिसकी नोडल अधिकारी तहसीलदार श्रीमति रश्मि चतुर्वेदी एवं सहायक नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार सुश्री नेहा जैन को नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी आवेदको के फार्म जिला कार्यालय में भरवाएगें। हितग्राही अपने निकटतम तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर भी यह फार्म भरवाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।