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कलेक्टर ने किया इन अपराधियों का जिलाबदर 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित इन सभी जिलों को छोड़ने के दिये निर्देश

कलेक्टर ने की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही तीन का जिला बदर।


पांच को देनी होगी थाने में हाजिरी

अपराधी इन जिलों में छह माह की अवधि तक प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।

जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर तीन आदतन अपराधियों का छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है तथा पांच अपराधियों को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन अपराधियों का जिला बदर किया गया है उनमें शर्मा कालोनी गोसलपुर निवासी छोटू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पिता दौलत सिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष, गौतम नगर सरकारी कुआं थाना बेलबाग निवासी प्रकाश उर्फ चपटा पिता शंभुदयाल अग्रवाल उम्र 27 वर्ष तथा जयप्रकाश नगर आधारताल निवासी संतोष सिंह सोलंकी पिता नरसिंह सोलंकी उम्र 30 वर्ष शामिल है। 

इन तीनों अपराधियों को आदेश जारी होने के 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित इसके पड़ोसी जिलों डिंडौरी, मंडला, सिवनी, नरिसंहपुर, कटनी, उमरिया एवं दमोह जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि ये अपराधी इन जिलों में छह माह की अवधि तक प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन अपराधियों को पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। उनमें ग्राम मकुरा थाना मझगंवा निवासी शीला राय पति गोरेलाल राय उम्र 51 वर्ष को प्रत्येक बुधवार को मझगंवा थाने में, खाई मोहल्ला जबलपुर निवासी शुभम मराठा पिता जगदीश मराठा उम्र 23 वर्ष को हनुमानताल थाने में प्रत्येक मंगलवार को, चांदमारी तलैया टेस्टिंग रोड थाना घमापुर निवासी ज्योति बाई कुचबंधिया पिता महेन्द्र कुचबंधिया उम्र 35 वर्ष को प्रत्येक बुधवार को थाना घमापुर में, नई बस्ती कजरवारा बियर हाउस के पास निवासी दीपक बिरहा पिता बिशनलाल बिरहा उम्र 39 वर्ष को प्रत्येक माह की 2 एवं 16 तारीख को थाना गोराबाजार में तथा बंधैया मोहल्ला थाना गोहलपुर निवासी संजय उर्फ संजू कोरी पिता मानिकलाल कोरी उम्र 38 वर्ष को प्रत्येक बुधवार को गोहलपुर थाना में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। 

जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन अपराधियों पर यह कार्यवाही इनकी आपराधिक एवं समाजविरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।