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जबलपुर कलेक्टर ने अवैध परिवहन के प्रकरणों में 86 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया

खनिज के अवैध परिवहन के पांच प्रकरणों में 86 हजार का अर्थदंड अधिरोपित।

अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा कर देने पर अवैध परिवहन में प्रयुक्त जप्त शुदा वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये हैं।


जबलपुर |कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खनिज के अवैध परिवहन के पांच प्रकरणों में आदेश पारित कर अनावेदकों पर 86 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। श्री शर्मा ने इन प्रकरणों में आरोपितों द्वारा अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा कर देने पर अवैध परिवहन में प्रयुक्त जप्त शुदा वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये हैं।

खनिज के अवैध परिवहन के इन प्रकरणों में कछया मोहल्ला शहपुरा के राकेश राजपूत पिता रघुवीर सिंह राजपूत पर ट्रेक्टर ट्राली से रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये, ग्राम बिछुआ तहसील कुंडम निवासी दुर्गेश सिंह को हाइवा से मुरूम का अवैध परिवहन करने पर 35 हजार रुपये, ग्राम घाट पिपरिया निवासी किशनलाल बरकड़े पर हाइवा से मुरूम का अवैध परिवहन करने पर 21 हजार रुपये, ग्राम सहजपुर मेनरोड बरगी निवासी भवानी सेन पर हाइवा से गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर 10 हजार रुपये तथा ग्राम भिटौनी तहसील शहपुरा निवासी सुरेश उर्फ सुरेन्द्र झारिया पर ट्रेक्टर ट्राली से रेत का अवैध परिवहन करने पर दस हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड शामिल है।