फुटकर फटाका व्यवसायियों को लायसेंस जारी करने एसडीएम अधिकृत ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे अस्थाई लायसेंस के लिए आवेदन।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने फुटकर फटाका व्यापारियों से एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों पर अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है।जिला दंडाधिकारी द्वारा कहा गया है कि फुटकर फटाका व्यापारियों से कलेक्टर कार्यालय को एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की अनुविभागीय दंडाधिकारी जांच करेंगे तथा दशहरा से देवउठनी एकादशी तक की अवधि के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करेंगे।
अनुविभागीय दंडाधिकारियों को फुटकर फटाका अस्थाई लायसेंस जारी करते समय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान विस्फोटक नियमों तथा कोरोना गाइड लाइन का ध्यान रखना होगा। अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत पूर्ण वर्षों में नवीनीकृत फुटकर फटाका व्यवसायियों को ही नियमानुसार केवल पचास किलोग्राम के लिए अस्थाई लायसेंस जारी कर सकेंगे। अनुविभागीय दंडाधिकारियों को पुलिस, विद्युत विभाग, नगर निगम, केंट बोर्ड एवं आर्डिनेंस फैक्ट्री के समन्वय तथा सहयोग से निर्धारित विक्रय स्थल पर सुव्यवस्थित फटाका दुकानें लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जिला दंडाधिकारी द्वारा दिये गये हैं।
ज्ञात हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2006 तथा विस्फोटक संशोधन नियम 2019 के उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री का निर्माण, संधारण, परिवहन एवं फटाका विक्रय की एनओसी अथवा अनुज्ञप्ति संबंधी 19 सेवाओं में तथा त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी एवं फटाकों के कब्जे और विक्रय की अस्थाई अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाइन किये जाने की नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है।