जिला दण्डाधिकारी ने तीन अपराधियों का किया जिला बदर।
एक अपराधी को प्रत्येक माह दो दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के दिया आदेश।
जबलपुर |जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर तीन आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला बदर कर दिया है तथा एक अपराधी को प्रत्येक माह दो दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर की गई है।
जिला बदर किये गये अपराधियों में अमर नगर बजरंग नगर रांझी निवासी आकाश बेन पिता रामदयाल बेन उम्र 29 वर्ष, नब्बे क्वार्टर थाना विजय नगर निवासी सागर ठाकुर पिता राजेश उर्फ खन्ना ठाकुर उम्र 24 वर्ष तथा ठक्कर ग्राम घसिया कालोनी थाना हनुमानताल निवासी मोहम्मद रासिद पिता मोहम्मद रूस्तम उम्र 32 वर्ष शामिल है।
जिला दण्डाधिकारी ने इन अपराधियों को जिला बदर के आदेश जारी होने के 48 घण्टे के भीतर जबलपुर जिला सहित इसके समीपवर्ती मण्डला, डिण्डौंरी, सिवनी, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि ये अपराधी आगामी छह माह तक इन जिलों की सीमा में प्रवेश एवं निवास भी नहीं कर सकेंगे।
तीन अपराधियों के जिला बदर के अलावा जिला दण्डाधिकारी द्वारा एक अन्य अपराधी व्हीकल मोड़ वेलकम कॉलोनी महाराजपुर निवासी नीरज चौबे पिता सुरेश चौबे उम्र 24 वर्ष को प्रत्येक माह की 12 एवं 24 तारीख को अधारताल थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये है।