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किरायेदारों की जानकारी थाने में न देना मकान मालिक को पड़ गया भारी पुलिस ने दर्ज कर ली एफ.आई.आर

किरायेदारों की जानकारी थाने में न देते हुये जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज।




शेख रमजान उम्र 55 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ओमती के विरूद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध।



जबलपुर|किरायेदारों की जानकारी थाने में न देना नया मोहल्ला निवासी शेख रमजान को भारी पड़ गया, पुलिस ने उसके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कर ली, थाना प्रभारी ओमती  एस.पी.एस बघेल ने बताया कि आज दिनाँक 7-3-22 की दोपहर लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुयी, कि नया मोहल्ला में रहने वाला शेख रमजान अपने घर पर कुछ किरायेदार रखे हुए है। जिसकी जानकारी थाने में नहीं दी गई है। सूचना पर शेख रमजान के घर नया मोहल्ला में दबिश देते हुये शेख रमजान से किरायेदार के सम्बंध में पूछताछ की गई, पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके यहां 5 किरायेदार रूके हैं। जिनके नाम सकूर खान, सागर खान, मुनीर खान, वसीम खान, हरदीश खान है।


मकान मालिक शेख रामजान द्वारा किरायेदोरों की सूचना थाने में न देते हुये, जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर शेख रमजान उम्र 55 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ओमती के विरूद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया है।