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अवैध कालोनी के निर्माण के मामले में बिल्डर के खिलाफ बरेला थाने में एफआईआर दर्ज।

अवैध कालोनी के निर्माण के मामले में सदर निवासी नैंसी स्वामी के विरुद्ध बरेला थाने में एफआईआर दर्ज।






कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी


जबलपुर
|बिल्डर ने अवैध कॉलोनी का निर्माण कर लोगों को प्लॉट विक्रय कर दिए। लोग प्लाटों में मकान बनाकर रहने भी लगे हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी के कारण वहाँ के रहवासी अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। पीड़ित लोगों ने समस्या से निजात पाने के लिए पुलिस मे एफआईआर दर्ज कराई है।कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश पर बिना सक्षम स्वीकृति के भूखण्डों का विक्रय करने के मामले में मोती बिल्डिंग मेन रोड सदर निवासी नैंसी स्वामी के विरुद्ध बरेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।नायब तहसीलदार बरेला रूपेश्वरी कुंजाम के अनुसार बिल्डर नैन्सी स्वामी पति फ्लेरेट प्रकाश द्वारा ग्राम नीमखेडा में खसरा 146/1 की 1.110 हेक्टेयर  तथा खसरा नम्बर 148/1 की 0.780 हेैक्टियर भूमि पर अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा था। खसरा नम्बर 146/1 की भूमि पर 39 एवं खसरा नम्बर 148/1 की भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के 32 भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका था।



नायब तहसीलदार ने बताया कि कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने बिना सक्षम अनुमति के भूखण्डों के विक्रय के इस मामले में आरोपी नैन्सी स्वामी को भविष्य में कॉलोनाइजेशन ब्लैक लिस्टेड करने के तथा खसरा नम्बर 146/1 की 1.110 हेक्टेयर में से शेष बची 0.686 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 148/1 की 0.780 हेक्टेयर में से शेष बची 0.334 हेक्टेयर भूमि को खसरा के कालम नम्बर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने के आदेश भी दिये हैं । नायब तहसीलदार बरेला के अनुसार बिल्डर नैंसी स्वामी के विरूद्ध धारा 61-(घ)(3) मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत बरेला पुलिस थाना में राजस्व निरीक्षक अंकित तिवारी एवं पटवारी गायत्री आर्मो द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई  है।