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Breaking jabalpur: जबलपुर जिले में अब रात्रि 10 बजे के बाद साउंड बाक्स बजाने पर धारा 188 भा.द.वि. के तहत होगी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर जबलपुर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।



रात्रि 10 बजे के बाद साउड बाक्स बजाने पर सम्बंधित के विरूद्ध की जायेगी धारा 188 भा.द.वि. एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम कें तहत कार्यवाही




हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) वर्ष 2023 दिनॉक 1 व 2 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 तक जबलपुर जिले के परीक्षा केन्द्रो में आयोजित होगी।


जबलपुर |परिक्षाओं का दौर बस दो चार दिन में शुरू ही होने वाला है,जिसे ध्यान में रखते हुए आज पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर जबलपुर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है, परीक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढाई करने में बाधा उत्पन्न होगी जिसे ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा इस आशय  का प्रतिवदेन कलेक्ट्रर जबलपुर  सौरभ कुमार सुमन (भा.प्र.से.) को भेजा गया। जिससे सहमत होते हुये कलेक्ट्रर जबलपुर  सौरभ कुमार सुमन (भा.प्र.से.) द्वारा  केन्द्रीय  माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के तत्वाधान में संचालित परीक्षाओं एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, यह आदेश सभी प्रकार के धार्मिक/राजनैतिक, सार्वजनिक/सांसकृतिक आयोजनों हेतु लागू रहेंगे।


1 सम्पूर्ण जिले मे मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित एवं अनुमति मिलने पर निर्धारित मापदण्डों/निर्धारित ध्वनि तीव्रता (डेसीबल) के मानक अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा।


2 अस्पतालों/शैक्षणिक संस्थानों एवं पूर्व से घोषित शांत क्षेत्रों (मानवीय उच्च न्यायालय/जिला न्यायालयों) के आस पास का क्षेत्रों के पूर्वानुसार निर्देश लागू होंगे।


3 आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि स्तर दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल से अधिक नहीं होगा।


4 डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा, परंतु यह अनुमति सीमित अवधि तथा सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। अनुमति के दौरान भी 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी।


5 जबलपुर जिले के संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में आवांछनीय तत्व एकत्रित नहीं हो सकेंगे।


6 परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।


7 परीक्षा केन्द्रों के आसपास वर्दीधारियों को छोडकर चार से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़े नहीं रहेंगे।


8 परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित होगा।


9 परीक्षा केन्द्रों के आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में लिप्त या नकल करने एवं कराने में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियॉ एैसी नहीं है कि इसे सर्वसाधारण पर व्यक्तिशः तामील किया जा सके, अतः यह आदेशि एक पक्षीय पारित किया जाता है कि यदि कोई उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया जावेगा तो दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 188 के साथ-साथ उसके विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम  2000 के प्रावधानों के तहत तथा परीक्षा अधिनियम 1937 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर उपयोग किया जाने वाले उपकरणों को जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश किये जावे।