भोपाल कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में बंद होंगे अहाते।
मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद होंगे. शॉप बार पर भी बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी।
धार्मिक संस्थाओं और सभी शैक्षणिक संस्थाओं से शराब दुकानों की दूरी 50 मीटर से अब 100 मीटर की गई। 👇 VIDEO
भोपाल | मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया गया है. मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद होंगे. शॉप बार पर भी बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी. सभी शॉप बार को बंद किया जाएगा।
ग्राहक शराब की दुकान से शराब खरीद सकेंगे लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे। गर्ल्स हॉस्टल,कॉलेज समेत सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से अब 100 मीटर की दूरी तक नहीं खोली जा सकेगी शराब दुकान। इससे पहले ये दूरी 50 मीटर थी जिसे 100 मीटर तक बढ़ाया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस भी निलंबित किये जायेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की नई आबकारी नीति में शराब को हतोत्साहित किया जा रहा है।
आज उन्होंने सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि वर्किंग स्टाइल में सुधार लाए, फील्ड पर जाकर अपनी स्थिति को ठीक करेें.उन्होंने कहा कि परफारमेंस ठीक न होने पर बदलाव भी किए जाएगें.
बैठक में श्री चौहान ने मंत्रियों से कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं से कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो. आने वाले दिनों में फिर समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के दौरान जनता द्वारा बाई गई समस्याओं को चिन्हित कर सुधार भी करें. उन्होने यह बात भी साफ कर दी कि अपनी अपनी परफारमेंस ठीक करे, नहीं तो बदलाव भी किए जाएगें. बैठक में मंत्रियों ने अपने अपने गृह जिला व प्रभार के जिलों की जानकारी दी।
शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में मुख्यमंत्री जी लगातार आगे बढ़ रहै है।
सभी अहाते बंद किए जा रहे हैं.
सभी शॉप बार को बंद किया जाएगा।
मदिरा दुकानों में बैठ कर पीने की अनुमति नहीं होगी.
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान कड़े किए जा रहे हैं।
शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नहीं रहेंगी शराब दुकान, 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर किया जा रहा है।