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इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी के नाम हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, पुलिस कमिश्नर को किया निर्देशित हाईकोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं

यह मामला तब का है जब इलैया राजा टी भिंड के कलेक्टर थे। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में यह वारंट जारी किया गया है।







इंदौर| इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी के नाम हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है। यह मामला तब का है जब इलैया राजा टी भिंड के कलेक्टर थे। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक राधा भदौरिया ने वर्ष 2017 में अवमानना याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर की थी। राधा की ओर से अधिवक्ता महेश गोयल ने उच्च न्यायालय को बताया था कि राधा भदोरिया के पति पीडब्ल्यूडी विभाग भिंड में दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्य कर रहे थे, जिन्हें श्रम न्यायालय ने वेतन का बकाया देने का आदेश दिया था। 


पीडब्ल्यूडी को 8 लाख रुपए राधा भदोरिया को देने थे। जब रुपए नहीं दिए गए तो कोर्ट ने आरआरसी जारी की। आरआरसी के अनुसार कलेक्टर को पीडब्ल्यूडी से वसूली करके राधा भदोरिया को 8 लाख रुपए देने थे। लेकिन राधा भदोरिया को केवल 3 लाख रुपए ही दिए गए 5 लाख रुपए बकाया थे वह नहीं दिए गए।


राधा ने भिंड के तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टीम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी पुलिस को बताया गया है कि उन्होंने न तो हाईकोर्ट में किसी प्रकार का जवाब दिया और ना ही वह उपस्थित हुए पुलिस को इस दौरान उनकी भिंड से रीवा से जबलपुर और जबलपुर से इंदौर में और कलेक्टर स्थापना की गई


कलेक्टर इलैया राजा टी वर्तमान में इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने वारंट जारी करके इंदौर पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है की वह कलेक्टर इलैया राजा टी की हाईकोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।