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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत युवाओं को 25 लाख रूपये तक कीमत के वाहन ऋण पर उपलब्ध कराये जायेंगे पढ़िए यह खबर

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना : राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने युवाओं को वाहन खरीदने मिलेगा 25 लाख रूपये तक का ऋण




मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 0755-2551471 पर भी प्राप्त की जा सकती है।


24 मार्च तक आवेदन आमंत्रित : ऑनलाइन करना होगा आवेदन


MP-भोपाल |मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत युवाओं को 25 लाख रूपये तक की कीमत के वाहन ऋण पर उपलब्ध कराये जाएंगे,मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों तक खा़द्यान्न के परिवहन के लिये वाहन हेतु ऋण उपलब्ध कराने पात्र युवाओं से कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा 24 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक युवाओं को अपने आवेदन खा़द्य विभाग की बेबसाईट https://food.mp.gov.in पर अथवा

https://samast.mponline.gov.in  पर करने होंगे। 


जिला अपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर के अनुसार मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन हेतु बैंकों के माध्यम से युवाओं को अधिकतम 25 लाख रूपये तक की कीमत के वाहन ऋण पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदक को 7.5 मीट्रिक टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। आवेदक खाद्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से वाहन का चयन कर सकेंगे। राशन सामग्री के परिवहन के लिये आवेदक से सात वर्ष के लिये अनुबंध भी किया जायेगा। आवेदक को खाद्यान्न की मात्रा में दूरी के अनुसार उसे 45 से 65 रूपये प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय का भुगतान किया जायेगा। अन्न योजना का खा़द्यान्न शक्कर एवं नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा किये जाने वाले भुगतान, सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग की जानकारी विभाग की बेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। 

जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत ऋण पर वाहन प्राप्त करने 18 से 45 वर्ष के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हैवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक व्यक्ति आवेदन के लिये पात्र होंगे। इसके साथ ही आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। उसके परिवार की वर्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की पात्रता में आवेदक का आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का न होना, शासकीय सेवक या पेंशनर न होना,  किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभान्वित न होना तथा शासकीय सेवक और पेंशनर न होना भी शामिल है। 



जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी खा़द्य विभाग की बेबसाईट तथा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर की खाद्य शाखा अथवा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 0755-2551471 पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री पहुंचाने जबलपुर जिले में 25 सेक्टर चिन्हित किये गये हैं।