निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब विक्रय के मामले में 16 दुकानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज,पांच मदिरा दुकानों का लायसेंस एक दिन के लिये निलंबित।
इन 5 दुकानों का लायसेंस निलंबित बल्देबबाग, मदन महल, मोटर स्टेंड-1, घाना एवं भानतलैया की शराब दुकान।
MP - जबलपुर |निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने मिली शिकायतों पर की जा रही जांच की कार्यवाही के तहत आबकारी विभाग द्वारा अभी तक 16 मदिरा दुकानों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं तथा इनमें से 5 दुकानों का एक दिन के लिये लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिन दुकानों का एक दिन के लिये लायसेंस निलंबित किया गया है, उनमें बल्देबबाग, मदन महल, मोटर स्टेंड-1, घाना एवं भानतलैया की शराब दुकान शामिल है। इन पांचो दुकानों से 30 मई को मदिरा का क्रय – विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर ने बताया कि जिले में अवस्थित कुल 143 कम्पो जिट मदिरा दुकानों को शासन द्वारा घोषित नीति अनुसार छोटे-छोटे 45 एकल समूहों में विभक्त कर वर्ष 2023-24 के लिये निष्पादित किया गया है। उन्होनें बताया कि निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर मदिरा विक्रय की प्रकाश में आ रही शिकायतों के मद्देनजर की जा रही जांच की कार्यवाही में जिले की 16 मदिरा दुकानों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।
सहायक आबकारी आयुक्तक के अनुसार कि इन 16 दुकानों में मोटर स्टेण्ड्–1, मदन महल, बल्देावबाग, घाना, भानतलैया, गणेश चौक, विजय नगर, मानेगांव, मीरगंज–1, ककरतलैया, महानद्दा, बेलखाडू-1, गोरखपुर-1, बरगी-1, पाटन-2 एवं शहपुरा-1 शामिल हैं। इन मदिरा दुकानों में से मोटर स्टैन्ड–1, मदन महल, बल्दे्वबाग, घाना एवं भानतलैया दुकानों का लायसेंस एक दिवस के लिये निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानों से 30 मई को शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। सहायक आयुक्त आबकारी के मुताबिक शेष ग्या रह मदिरा दुकानों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये लायसेंस निलंबन की कार्यवाही के प्रकरण प्रक्रियाधीन है।