गुजरात HC से राहुल गाँधी को झटका, HC ने ख़ारिज की पुनर्विचार याचिका, 2 साल की सज़ा बरक़रार - Jai Bharat Express 24

Jai Bharat Express 24

Jaibharatexpress.com@gmail.com

Breaking

गुजरात HC से राहुल गाँधी को झटका, HC ने ख़ारिज की पुनर्विचार याचिका, 2 साल की सज़ा बरक़रार


23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को उनकी सांसद ही चली गई।





नई  दिल्ली|  मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। मोदी सरनेम वाले मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल को दो साल की सजा हुई है। यानि यह सजा बरकरार रहेगी। बता दें कि दो साल की सजा होने पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। कांग्रेस को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। सजा बरकरार होने का मतलब है कि वह अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।


 सेशन कोर्ट से मिली है सजा


23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को उनकी सांसद ही चली गई। इसके बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।


राहुल को न्याय मिलेगा - संजय राउत


उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोदी मानहानि मामले पर कहा, हमें आशा है कि ऊपर वाले कोर्ट में उन्हें ( राहुल गांधी) को न्याय मिलेगा और राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर बहाल की जाएगी।


राहुल के मामले में कब क्या-क्या हुआ?


13 अप्रैल 2019 : मोदी सरनेम पर बयान


23 मार्च 2023 : राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा


24 मार्च 2023 : लोकसभा सदस्यता रद्द


25 मार्च 2023 : राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार


27 मार्च 2023 : बंगला छोड़ने का नोटिस


22 अप्रैल 2023 : राहुल गांधी ने बंगला छोड़ा