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BREAKING JABALPUR: कुख्यात 10 शातिर बदमाश रासुका में बनाये गये बंदी : SP जबलपुर के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने जारी किया रासुका का वारंट


कुख्यात 10 शातिर बदमाश रासुका में बनाये गये बंदी : SP जबलपुर के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने जारी किया रासुका का वारंट


MP -जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने 10 दस अपराधियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी अपराधियों को छह माह की अवधि तक सप्ताह में एक दिन संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज करानी होगी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।सौरभ कुमार सुमन के द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर उपरोक्त सभी कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।


कुख्यात बदमाश


 1-रोहित उर्फ रोहित आत्मा पिता विजय आत्मा उम्र 21 वर्ष निवासी विजय महाराज का बाड़ा थाना बेलबाग , 

2-राहुल झारिया पिता राजकुमार झारिया उम्र 32 वर्ष निवासी नेता कालोनी थाना अधारताल , 

3- महेन्द्र उर्फ मुग्गी दाहिया पिता छोटेलाल दाहिया उम्र 32 वर्ष निवासी आनंद कुंज फूलबाडी थाना गढा,

 4-राहुल कोरी पिता तुलसी राम कोरी उम्र 33 वर्ष निवासी थाना गढा 

5-सोफियान खान पिता एजाज अहमद खान उम्र 42 वर्ष निवासी जी.के. हुसैन कम्पाउंड थाना कैंट,

 6-सनी कलसी उर्फ अंगद पिता मनमोहन सिंह कलसी उम्र 30 वर्ष निवासी साहनी टैंट हाउस के पीछे थाना गोरखपुर,

 7-सुजीत राय पिता स्व. शिव राय उम्र 29 वर्ष निवासी ग्रीन सिटी समदडिया कालोनी माढोताल, 

8-जावेद अंसारी पिता खुर्शीद उम्र 30 वर्ष निवासी गोहलपुर थाना गोहलपुर,

 9-ईनाम उर्फ इमामुलहक निवासी मौलाना साहब की गली कोतवाली, 

10-नफीस उर्फ छुच्छी पिता रसीद उर्फ मुन्ना खान उम्र 32 वर्ष निवासी मोहरिया थाना हनुमानताल

ये सभी कुख्यात शातिर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित जिला बदर की कार्यवाही की गयी है, किन्तु आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित कर दहशत का माहोल निर्मित कर रहे थे, जिनकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर  तुषार कांत विद्यार्थी  द्वारा उपरोक्त सभी  आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।


आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत उपरोक्त शातिर बदमाशों के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर  सौरभ कुमार सुमन के द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर उपरोक्त सभी कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।