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निजी स्कूलों की मनमानी पर लगी रोक, आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल संचालक, प्राचार्य के विरुद्ध धारा 188 के तहत होगा केश दर्ज,आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल संचालक, प्राचार्य के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




MP - भोपाल |भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अब बड़ा कदम उठाया है.अब निजी स्कूल अपने छात्रों पर किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं. भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR करने के आदेश जारी कर दिए हैं...मंगलवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अगले शिक्षा सत्र के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने संचालकों की मनमानी पर धारा-144 के तहत बंदिश लगाई है।


कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अब शहर के प्राइवेट स्कूल-कॉलेज के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे... न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।



बता दें की स्कूलों में अभी परीक्षा चल रही हैं, अप्रैल में स्कूल फिर से खुलेंगे। इसी दौरान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, बुक्स समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है।