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कटंगा रोड पर अवैध रूप से बनीं 45 गुमटियों में कैंट प्रशासन ने पूरी तरह नहीं किया आदेश का पालन,कोर्ट ने अतिरिक्त जवाब पेश करने के दिए निर्देश

4 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई, बता दें की इस मामले में बार-बार केवल स्टेटस पेश करने और पालन प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त मोहलत माँगने पर कोर्ट ने कैंट सीईओ अभिमन्यु सिंह समेत 4 अफसरों पर 10-10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी।



मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.. कटंगा निवासी नरेश भाटिया की ओर से अधिवक्ता कृतिका इंदुरख्या व मौसम पासी ने रखा पक्ष।

     कटंगा निवासी नरेश भाटिया 



 




MP- जबलपुर |कटंगा रोड पर अवैध रूप से बनीं चर्चित  45 गुमटियों को लेकर कोर्ट ने कैंट प्रशासन को अतिरिक्त जवाब पेश करने के निर्देश दिए है बता दें की मप्र हाईकोर्ट ने सदर में कटंगा रोड पर अवैध रूप से गुमटी निर्माण और आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में पूर्व आदेश के पालन में प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष जताया है... और कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कैंट प्रशासन ने आदेश का पूरा पालन नहीं किया। कुछ मुद्दों पर याचिकाकर्ता ने विरोध जताया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कैंट प्रशासन को अतिरिक्त जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। कटंगा निवासी नरेश भाटिया की ओर से अधिवक्ता कृतिका इंदुरख्या व मौसम पासी ने पक्ष रखा।


उन्होंने बताया कि उक्त मामले में हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2019 को विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसका पालन नहीं हुआ। वर्ष 2018 में भाटिया ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सर्वे क्रमांक 444 में कटंगा रोड स्थित क्लास-बी की जमीन पर अवैध रूप से 45 गुमटियाँ बनाई गई थीं। कैंट बोर्ड के अधिकारियों व पार्षदों पर व्यापक अनियमितताएँ करने और पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारियों व पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।


चार साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। पूर्व में इस मामले में बार-बार केवल स्टेटस पेश करने और पालन प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त मोहलत माँगने पर कोर्ट ने कैंट सीईओ अभिमन्यु सिंह समेत 4 अफसरों पर 10-10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी।