दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय पीड़िता और उसके पिता के हालिया बयानों को आधार बनाते हुए सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोप भावनात्मक दबाव और भ्रम में लगाए गए थे।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें किसी आपराधिक कृत्य की पुष्टि नहीं की गई थी। कोर्ट में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने भी इस रिपोर्ट से असहमति नहीं जताई।
इस फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया में “बयान बदलने” की कानूनी वैधता और इसके प्रभावों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है।