होली पर प्रदेश में 3 और 4 मार्च को दो दिन का सरकारी अवकाश रहेगा। - Jai Bharat Express 24

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होली पर प्रदेश में 3 और 4 मार्च को दो दिन का सरकारी अवकाश रहेगा।




होली पर प्रदेश में 3 और 4 मार्च को दो दिन का सरकारी अवकाश रहेगा। 3 मार्च का अवकाश पहले से घोषित था सरकार ने रविवार को 4 मार्च की छुट्टी भी घोषित कर दी है। इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसका फायदा राज्य के करीब 10 लाख से अधिक शासकीय, संविदा और आउटसोर्स सेवकों को होगा।


मध्यप्रदेश-भोपाल | मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए होली से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है. प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की सूची में बदलाव किया है. अब होली पर लोगों को दो दिन की छुट्टी मिलेगी. सरकार ने 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. इस फैसले से कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी और वे होली का त्योहार आराम से मना सकेंगे।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है. विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, 3 मार्च 2026 मंगलवार को होली के पावन पर्व पर पहले से ही सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित है. अब इसके अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 बुधवार को भी सरकारी दफ्तर, संस्थान और बैंक बंद रहेंगे।

सरकार ने 4 मार्च को ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 मार्च 2026 को जारी यह नया आदेश, 29 दिसंबर 2025 को जारी की गई पुरानी छुट्टियों की सूची में संशोधन करता है. इस फैसले से लगातार दो दिन की छुट्टी मिलेगी, जिससे लोग बिना किसी जल्दबाजी के होली का त्योहार अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मना सकेंगे।