गैंग हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के गुर्गे शरदचंद जाट की अग्रिम जमानत खारिज : शरदचंद जाट पिता काकीलाल जाट, निवासी कंजड़ मोहल्ला, थाना बेलबाग लगातार फरार चल रहा था।
MP- जबलपुर। ओमती थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी, वसूली और हथियार से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी शरदचंद जाट को अदालत से बड़ा झटका लगा है। 16 सितंबर 2026 को 15वें अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पाठक की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के अनुसार, अजय पटेल की रिपोर्ट पर ओमती थाने में अपराध क्रमांक 374/24 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान इसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ी गई थी।
मामले में आरोपी शरदचंद जाट पिता काकीलाल जाट, निवासी कंजड़ मोहल्ला, थाना बेलबाग लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी या गिरफ्तारी में सहयोग करने अथवा सूचना देने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा की गई थी।
आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने 16 सितंबर 2026 को शरदचंद जाट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम गैंग हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक से जुड़े लोगों में बताया गया है।
