प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर होगी 3 महीने की जेल - Jai Bharat Express | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express  | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express एक हिंदी समाचार पोर्टल है, जहाँ जबलपुर, मध्यप्रदेश, देश, राजनीति, अपराध, प्रॉपर्टी, व्यापार, शिक्षा एवं ताज़ा खबरें प्रकाशित की जाती हैं। निष्पक्ष, विश्वसनीय और तेज़ समाचारों के लिए Jai Bharat Express पढ़ें।

Breaking

प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर होगी 3 महीने की जेल



नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना मामले में एक रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने न्याय व्यवस्था के खिलाफ ट्वीट करने पर भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया था। फैसले के मुताबिक, भूषण को 15 सितंबर तक एक रुपया जमा करना होगा, नहीं तो तीन महीने जेल में रहने की सजा होगी। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें तीन साल के लिए मुकदमा लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है।

25 अगस्त को न्यायाधीश अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले भूषण ने अपने ट्वीट के लिए अदालत से माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बोलने की अजादी सबके पास है, लेकिन साथ ही दूसरे के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि भूषण ने अपने सप्लीमेंट्री बयान को खूब हवा दी और अपने ट्वीट पर माफी मांगने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि अगर भूषण एक रुपया जुर्माना के तौर पर नहीं जमा करते हैं तो उन पर तीन साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध लग सकता है।

कोर्ट ने कहा, "माफी मांगने में क्या दिक्कत है? क्या ये इतनी बुरी चीज है?"

सुनवाई के दौरान बेंच ने भूषण को अपने ट्वीट पर माफी मांगने के लिए विचार करने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया।

महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि अब इस मामले को यहीं रफा-दफा कर देना चाहिए और भूषण को सजा नहीं देनी चाहिए।