सुप्रीमकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुये कथित समझौते की एनआईए से जांच के लिये दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुये याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि वह इसे वापस लेकर हाईकोर्ट जायें। ये जनहित याचिका शशांक शेखर और पत्रकार सावियो रोड्रिग्स ने दायर की थी। पीठ ने कहा, ‘‘याचिका में मांगी गयी प्रत्येक राहत हाईकोर्ट दे सकता है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ही इसके लिये उचित अदालत है। तीसरा, इस विषय पर हमें हाईकोर्ट के आदेश का लाभ भी मिलेगा।' पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट प्रदान कर दी।