शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में फ्री में होगा Corona टेस्ट - Jai Bharat Express

Jai Bharat Express

Jaibharatexpress.com@gmail.com

Breaking

शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में फ्री में होगा Corona टेस्ट


भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच (COVID-19 Test) के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच फ्री में की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में फ्री कोरोना टेस्ट के लिए फीवर क्लीनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाकर 3700 किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 11700 हो जाएगी। वहीं सरकार ने 700 आईसीयू बेड बढ़ाने का भी फैसला किया है।
शिवराज सरकार के फैसलों के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्वालियर और जबलपुर में बेड की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत नगरीय और पंचायत विभाग शहर और गांव में प्रचार अभियान चलाएगा। सरकार का दावा प्रदेश में फिलहाल 30,000 जनरल बेड हैं। इसकी संख्या में बढ़ोतरी से संक्रमित मरीजों के इलाज में आसानी होगी।
सरकार ने मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक प्रदेश में रसोई योजना के तहत केंद्रों की संख्या 56 से बढ़कर 100 की जाएगी। इन केंद्रों में 10 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज-दो के तहत प्रवासी मजदूरों को किराये का मकान मुहैया कराने का फैसला किया है। वहीं 1 लाख स्ट्रीट वेंडर के खाते में सरकार 10 हजार रुपए की राशि जमा कराएगी। इस योजना के तहत अभी तक 8 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- पात्रता पर्ची वितरण के तहत खाद्यान्न का वितरण 16 सितंबर से होगा।
- 12 सितंबर को पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कराएंगे।
- दतिया के खर्रा घाट में सिंचाई परियोजना को भी मिली मंजूरी।
- राज्य सरकार ने 2 विधेयकों- सहकारिता संशोधन अधिनियम और लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत प्रदेश में 7 दिन में आवेदन का निपटारा नहीं होने पर मंजूर होगी सेवा