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शर्तों का उल्लंघन करने पर ऋषि रिजेंसी होटल का बार लायसेंस निलंबित

 


शर्तों का उल्लंघन करने पर ऋषि रिजेंसी होटल का बार लायसेंस निलंबित



जबलपुर | कलेक्टर कर्म वीर शर्मा  ने आदेश जारी कर आबकारी अधिनियम के प्रावधानों तथा परमिट एवं अनुजप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऋषि रिजेंसी होटल के एफ एल-3 बार लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैँ। 

 आदेश में कहा गया है कि होटल ऋषि रिजेंसी बार लायसेंस के अनुज्ञप्ति धारी एस.एस. गुजराल द्वारा अनुजप्त बार परिसर के अतिरिक्त अन्य परिसरों जैसे हक्का टकीला, बार्बी क्यू, गैलेक्सी एवं सम्मेलन में काउण्टर लगाकर मदिरा पान कराया पाया गया जो लायसेंस की शर्त का उल्लंघन है।

 इसी तरह एफएल-3 होटल बार में गैर अनुजप्ति परिसर से 247.22 बल्क लीटर विदेशी मदिरा भी जप्त की गई तथा 32.85 बल्क लीटर विदेशा मदिरा का परिवहन परमिट से भिन्न होना पाया गया। इसके अलावा अनुजप्ति धारी द्वारा बार में निर्धारित प्रारूप में साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया और नौकर नामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। बार के निरीक्षण के दौरान निरीक्षक पुस्तिका भी अनुजप्ति धारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । अनुजप्ति और परमिट का शर्तों के उल्लंघन के इस मामले में होटल ऋषि रिजेंसी के एफएल-3 बार का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। आदेश के मुताबिक प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये इस होटल के बार लायसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही कलेक्टर न्यायालय द्वारा पृथक से की जायेगी।