तीन मदिरा दुकानों के लायसेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी
अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा बिक्री का मामला
जबलपुर | कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वाली तीन मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित करने संबंधी कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय के सहायक आबकारी अधिकारी जगदीश जैन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कलेक्टर श्री शर्मा के निर्देश पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत विदेशी मदिरा दुकान खितौला व विदेशी मदिरा दुकान सदर एवं देशी मदिरा दुकान मढ़ई के दुकानों के लायसेंसी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। लायसेंसी द्वारा जवाब दिए जाने पर दुकानों के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।