आतंकी आरिज खान को दिल्ली कोर्ट ने ठहराया दोषी, 15 मार्च को सजा का ऐलान - Jai Bharat Express

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आतंकी आरिज खान को दिल्ली कोर्ट ने ठहराया दोषी, 15 मार्च को सजा का ऐलान

 


दिल्ली (Delhi) में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले (Batla House Encounter Case) में सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरिज़ खान (Ariz Khan) को दोषी ठहराया है. इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज़ खान दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट (Serial Blast) मामले में दोषी पाया गया और 13 साल बाद इस एनकाउंटर मामले पर फैसला आया है.

एडिशनल सेशन जज संदीप यादव की कोर्ट में आरिज की पेशी हुई. जज ने कहा कि 19 सितंबर 2008 को आरिज अपने साथियों के साथ बाटला हाउस में मौजूद था. इन्स्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और हेड कांस्टेबल बलवंत पर जानबूझकर गोलियां चलाई थीं. आरिज खान को हत्या का दोषी माना जाता है. उसे 15 मार्च को सजा का सुनाई जाएगी.

जज ने मामले के जांच अधिकारी से कहा है कि मामले में एनकाउंटर में मारे गए मृतक के परिजनों पर मौत का कितना और क्या असर हुआ है, कितना मुआवजा उनको दिया जाए, साथ ही दोषी आरिज कितना मुआवजा दे सकता है उसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाए.

एनकाउंटर के दौरान घटनास्थल पर था आरिज खान

आरिज खान पर दिल्ली के अलावा देश के और दूसरे राज्यों में भी बम धमाके करने का आरोप है. इतना ही नहीं खान बम बनाने में एक्सपर्ट है. उसपर 2007 में उत्तर प्रदेश, 2008 में अहमदाबाद और जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने का आरोप है. दरअसल, इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान एनकाउंटर के दौरान घटनास्थल पर था, हालांकि वह भागने में सफल हो गया था. इस घटना के दस साल बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 को उसे गिरफ्तार किया था.

एनकाउंटर के दौरान आरिज और शहजाद पुलिस टीम पर फायरिंग करके मौके से भागने में कामयाब हो गए थे. आरिज नेपाल में सलीम के नाम से फर्जी पासपोर्ट पर रह रहा था. उसने वहां दूसरी शादी भी कर ली थी. आरिज को स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 में नेपाल से पकड़ा था. आरिज पर आरोप है कि वो भारत में कई जगहों पर बम ब्लास्ट में शामिल रहा था, जिनमें 165 लोगों की जान चली गई थी.

ब्लास्ट में 26 लोगों की चली गई थी जान

13 सितंबर 2008 को दिल्ली के क‌ई इलाकों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई थी और करीब 133 लोग जख्मी हो गए थे. ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) का हाथ होने की बात सामने आई थी. मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 19 सितंबर 2008 को खबर मिली थी कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के 5 आतंकवादी बाटला हाउस की बिल्डिंग L-18 के फ्लैट में मौजूद हैं.

इन 5 आतंकवादियों में आरिज खान, आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सैफ और शहजाद अहमद शामिल थे. इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपनी टीम के साथ आतंकियों को पकड़ने के लिए पहुंचे तो आतंकियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए. इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या के मामले में शहजाद अहमद को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है.