कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।परीक्षाएँ होंगी, शिक्षण बंद रहेगा - Jai Bharat Express | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express  | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express एक हिंदी समाचार पोर्टल है, जहाँ जबलपुर, मध्यप्रदेश, देश, राजनीति, अपराध, प्रॉपर्टी, व्यापार, शिक्षा एवं ताज़ा खबरें प्रकाशित की जाती हैं। निष्पक्ष, विश्वसनीय और तेज़ समाचारों के लिए Jai Bharat Express पढ़ें।

Breaking

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।परीक्षाएँ होंगी, शिक्षण बंद रहेगा

 


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी


इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को रहेगा लॉकडाउन

 

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में विगत दिनों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।


नवीन अतिरिक्त निर्देशानुसार लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल एवं उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने-जाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये छूट रहेगी।


परीक्षाएँ होंगी, शिक्षण बंद रहेगा


डॉ. राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 31 मार्च, 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षण बंद रहेगा, लेकिन समस्त प्रकार की परीक्षाएँ, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।


उज्जैन सहित अन्य 6 जिलों में भी रात्रि में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद


डॉ. राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के साथ ही उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगौन में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।


अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।