Coronavirus: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस बीच राज्य में कई चीजों पर पाबंंदियां लगा दी गई हैं. देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है. महाराष्ट्र में शुक्रवार को सरकार ने 31 मार्च तक के लिए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. महाराष्ट्र में सभी थिएटर केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे.
इसके अलावा सभी प्राइवेट दफ्तरों को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान राज्य में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है. कोई ऑफिस अथवा थिएटर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे पूरे कोरोना काल तक बंद करावाया जा सकता है.
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के विभागों से कर्मचारियों की संख्या पर निर्णय लेने के लिए कहा है. किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऑफिस में प्रवेश न देने का निर्देश दिया गया है, जिुसने सही तरीके से मास्क न पहना हो. लोगों की स्क्रीनिंग के बाद ही कार्यालय में एंट्री दी जाएगी. सभी कार्यालयों में अब पहले की तरह सेनेटाइजर का उपयोग किया जाएगा.
बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 25 हजार 833 नए मामले सामने आए. यह पिछले साल मार्च महीने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामला है. सरकार ने राज्य में सार्वजनिक जगहों के लिए भी नए नियम जारी कर दिए हैं. सीएम ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे में सरकार को सख्त लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है.