बड़ी खबर, अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश - Jai Bharat Express 24

Jai Bharat Express 24

Jaibharatexpress.com@gmail.com

Breaking

बड़ी खबर, अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश

 


मुंबई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले में बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।

बंबई हाईकोर्ट ने 15 दिन में सीबीआई जांच करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि परमबीर सिंह ने याचिका दायर कर अपने तबादले को चुनौती दी थी साथ ही गृहमंत्री देशमुख पर पुलिस के माध्यम से वसूली के आरोप भी लगाए थे। सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा गया है।

सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस विभिन्न पब, बार, रेस्टोरेंट आदि से 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली का टारगेट दिया था। सिंह ने मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर भी देशमुख पर आरोप लगाए थे।

इसके बाद परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था। सिंह ने आरोप लगाया कि निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने भी कई बार देशमुख से मुलाकात की थी। सिंह को पिछले दिनों होमगार्ड का डीजी बना दिया गया था।