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जिला दंडाधिकारी ने की आदतन अपराधी रामरूद्र पर एनएस की कार्यवाही


जिला दंडाधिकारी ने की आदतन अपराधी रामरूद्र पर एनएस की कार्यवाही रामरूद्र यादव ने 23 मई को तिलवारा थाना क्षेत्रांतर्गत अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था।


जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदतन अपराधी ग्राम ककरतला थाना खमरिया निवासी रामरूद्र यादव उम्र 28 वर्ष पर उसकी आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की कार्यवाही कर उसे तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं। 

जिला दंडाधिकारी द्वारा रामरूद्र यादव पर एनएसए की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। रामरूद्र यादव वर्ष 2010 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और उसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, अवैध श�, मारपीट, गंदी गालियां देना, लूट, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरूद्ध अपराध, बलवा करना शासकीय कार्य में बाधा एवं शासकीय सेवकों के विरूद्ध बलप्रयोग, रास्ता रोकना, अपहरण आदि के 15 प्रकरण थाना खमरिया में पंजीबद्ध हैं। रामरूद्र यादव के विरूद्ध पूर्व में दो बार राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई, किन्तु उस पर इस प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके विरूद्ध हाल ही में 23 मई को तिलवारा थाना क्षेत्रांतर्गत अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रकरण भी दर्ज हुआ था।