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JK: हाईकोर्ट ने जेल के कैदियों को 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का किया फैसला



श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निदेशरें के मद्देनजर जेल के कैदियों को 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला किया है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मार्च में शीर्ष अदालत के निदेशरें के अनुसार सभी जेल कैदियों को रिहा करने का फैसला किया।

"जस्टिस माग्रे ने जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण (जेकेएलएसए) को समिति के अन्य दो सदस्यों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया जिससे दोषियों की श्रेणी और विचाराधीन लोगों के बारे में जान सकें, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निदेशरें के अनुसार रिहा भी किया जा सकता है।"

प्रवक्ता ने कहा, "इस अभ्यास के पूरा होने के बाद, एक रिपोर्ट समिति के समक्ष रखी जाएगी।"

न्यायमूर्ति माग्रे ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), जेल को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने और कैदियों और जेल कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

इसके अलावा, समिति ने जेल अधिकारियों को रसोई, स्नानघर आदि जैसे अक्सर जाने वाले क्षेत्रों को स्वच्छ रखने और कैदियों और कर्मचारियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

उन्होंने यूटी भर में कानूनी सेवा संस्थानों को कैदियों को पैनल वकीलों की सेवाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया, जो उनकी ओर से आवेदन लेकर हिरासत से रिहा होने के योग्य हैं।

समिति ने पैरोल पर कैदियों की अतिरिक्त रिहाई या अंतरिम जमानत के आदेशों का भी आह्वान किया, जिसके लिए डीजीपी और जेकेएलएसए सदस्य सचिव को निर्धारित समय के अंदर तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि कोविड मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जेल परिसरों के अंदर या बाहर अतिरिक्त या अस्थायी आवास बनाने का सुझाव दिया गया है।