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Rajasthan HC ने रेप केस में सजायाफ्ता आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज की



राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) ने रेप के एक मामले में आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) की अंतरिम जमानत याचिका (interim bail plea) खारिज कर दी. वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे.

आसाराम बापू COVID से संक्रमित होने के बाद बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और उनके स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उन्होंने अपनी संगरोध अवधि पूरी कर ली है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है.

बता दें कि बीते 6 मई को जोधपुर जेल में बंद आशाराम बापू की तबियत खराब होने के कारण आसाराम को एम्‍स के ICU में भर्ती कराया गया था. आसाराम कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. ऐसे में आसाराम की हालत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में ICU वार्ड में भर्ती कराए जाने के फैसला लिया गया था. आसाराम को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

गौरतलब है कि इससे पहले आसाराम बापू को इससे पहले फरवरी महीने में सीने में दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बता दें कि आसाराम बापू नाबालिग के साथ रेप की सजा काट रहा है. कोर्ट ने आसारम को IPC की धारा 370 (4), धारा 342, 354 A, 376, 506, 120B, POSCO के तहत दोषी पाया गया था.