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खनिज के अवैध परिवहन के तीन प्रकरणों में 48 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित

खनिज के अवैध परिवहन के तीन प्रकरणों में 48 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित।


जबलपुर
| कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खनिज के अवैध परिवहन के तीन अलग-अलग मामलों में 48 हजार 136 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। खनिज के अवैध परिवहन के ये तीनों प्रकरण खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। 

 इन प्रकरणों में इन्द्राना थाना तिलवारा के पास 12 जुलाई को खनिज निरीक्षक द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान डम्फर क्रंमाक सीजी 10 सी 4184 को 14 घनमीटर मुरूम का अवैध परिवहन करते हुये पकड़ा गया। इस प्रकरणें में कलेक्टर द्वारा 21 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है तथा राशि शासन के खाते में जमा कराने पर जब्त डम्फर को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है। 

 इसी तरह थाना प्रभारी मझौली द्वारा 17 मार्च 2021 को आकस्मिक जांच के दौरान बिना नम्बर के वाहन ट्रेक्टर ट्राली से मुरूम के अवैध परिवहन के मामले में 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा 12 जुलाई 2021 को खनिज निरीक्षक द्वारा 4.76 घनमीटर गिट्टी की ओव्हर लोडिंग के मामले में तिलवारा जांच नाके के पास हाईवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 5119 को पकड़ा गया था तथा इसे जब्त कर तिलवारा थाने के सुपुर्द किया गया था। इस प्रकरण में 17 हजार 136 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इन दोनों प्रकरणों में भी कलेक्टर द्वारा अर्थदण्ड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर जब्तशुदा वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये।