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32 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज



रेत के ठेके में पार्टनर बनाने के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज।

जबलपुर| अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार पांडेय ने रेत के ठेके में पार्टनर बनाने के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले जनपद पंचायत सदस्य एवं धूमा सिवनी निवासी राहुल शिवहरे की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार सदर निवासी अभिलेख चौकसे ने 19 सितंबर 2018 को केन्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि राहुल शिवहरे ने उसे रेत के ठेके में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 32 लाख रुपए ले लिए। एजीपी कुक्कू दत्त के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।