32 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज - Jai Bharat Express | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express  | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express एक हिंदी समाचार पोर्टल है, जहाँ जबलपुर, मध्यप्रदेश, देश, राजनीति, अपराध, प्रॉपर्टी, व्यापार, शिक्षा एवं ताज़ा खबरें प्रकाशित की जाती हैं। निष्पक्ष, विश्वसनीय और तेज़ समाचारों के लिए Jai Bharat Express पढ़ें।

Breaking

32 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज



रेत के ठेके में पार्टनर बनाने के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज।

जबलपुर| अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार पांडेय ने रेत के ठेके में पार्टनर बनाने के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले जनपद पंचायत सदस्य एवं धूमा सिवनी निवासी राहुल शिवहरे की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार सदर निवासी अभिलेख चौकसे ने 19 सितंबर 2018 को केन्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि राहुल शिवहरे ने उसे रेत के ठेके में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 32 लाख रुपए ले लिए। एजीपी कुक्कू दत्त के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।