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नकली रेमडेसिविर मामले में मोखा की पत्नी और मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला को कोर्ट ने दी जमानत




नकली रेमडेसिविर मामले में मोखा की पत्नी और मैनेजर को कोर्ट से मिली जमानत।


न्यायालय में मामले का चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में साक्ष्य प्रभावित होने की भी संभावना नहीं है।

जसमीत कौर मोखा| सोनिया खत्री शुक्ला


जबलपुर
|मप्र हाईकोर्ट ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा की पत्नी जसमीत कौर मोखा और मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला को जमानत दे दी है। जस्टिस अरुण शर्मा की एकलपीठ ने दोनों आरोपियों का कोरोना टेस्ट कराने के बाद जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है।

 जसमीत कौर मोखा और सोनिया खत्री शुक्ला की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि उनके के खिलाफ ओमती पुलिस ने धारा 201, 274, 275, 308, 120 बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, पंकज दुबे और कुणाल दुबे ने तर्क देते हुए कहा कि दोनों आरोपी 18 मई 2021 से जेल में हैं। इस प्रकरण में उनकी सीधी भूमिका नहीं है। विचारण न्यायालय में मामले का चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में साक्ष्य प्रभावित होने की भी संभावना नहीं है। मामले के विचारण में काफी वक्त लगेगा। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली।