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HOTEL पसरीचा का पार्टी हाल सील 188 तथा आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज



होटल पसरीचा का पार्टी हाल सील होटल संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज।




जबलपुर |कोविड नियमों का उल्लंघन करने और सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किया बिना पार्टी का आयोजन करने के मामले में गौर स्थित होटल पसरीचा के बैंक्वेट हाल को आज देर शाम जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है, होटल के बैंक्वेट हाल को सील करने की कार्यवाही तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चन्देले के नेतृत्व में की गई ।  

    श्री चन्देले के अनुसार होटल पसरीचा में स्पेस आउट नाम के एक म्यूजिकल ग्रुप ने चार सितंबर को पार्टी का आयोजन किया था,  बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित की गई इस पार्टी में 100 से कहीं अधिक लोग शामिल हुये थे । जिसकी पुष्टि खुद होटल मालिक मनजीत पसरीचा ने भी की उन्होंने बताया कि पार्टी में देर रात तक डीजे बजाकर नाच गाना किया गया था । 

     तहसीलदार रांझी के मुताबिक पार्टी में शामिल हुये लोगों द्वारा मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया गया, उन्होंने बताया कि होटल के बैंक्वेट हाल को सील करने के साथ ही होटल संचालक के विरुद्ध कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बरेला थाना में भारतीय दण्ड विधान की 188 तथा आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है ।