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जबलपुर जिले की राजस्व सीमा में आने वाली सभी होटलों, लॉज, धर्मशाला एवं सराय मे ठहरने वालों की देनी होगी जानकारी नहीं तो होगी कार्रवाई

होटल, लॉज, धर्मशाला प्रबंधकों को बाहर से आकर ठहरने वालों की देना होगी दैनिक जानकारी।


लॉज, होटल, सराय और धर्मशाला प्रबंधकों को यह जानकारी अगले दिवस शाम 5 बजे तक भेजना होगा।

पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ लागू हुआ यह आदेश 23 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।

जबलपुर|जबलपुर जिले की राजस्व सीमा में आने वाली सभी होटलों, लॉज, धर्मशाला एवं सराय मे ठहरने वालों की अब जानकारी अनिवार्य रूप से देना जरूरी हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सराय अधिनियम-1867 की धारा आठ के तहत आदेश जारी कर जबलपुर जिले की राजस्व सीमा में आने वाली सभी होटलों, लॉज, धर्मशाला एवं सराय के प्रबंधकों को उनके यहां बाहर से आकर ठहरने वालों की दैनिक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को अनिवार्य रूप से देना होगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लॉज, होटल, सराय और धर्मशाला प्रबंधकों को यह जानकारी अगले दिवस शाम 5 बजे तक भेजना होगा। पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ लागू हुआ यह आदेश 23 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश पंचायतों के आम चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार आदि के कार्य में बाहरी व्यक्तियों के भेष में असामाजिक तत्वों द्वारा घुसपैठ कर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने के प्रयास करने की आशंका को देखते हुये जारी किया गया है।