न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश करने एवं बयान पलटने का दबाब बनवाने वाले हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक एवं गुर्गो के विरूद्ध एक और प्रकरण दर्ज
शिकायत पर आरोपी अब्दुल सईद उर्फ शेखू, अब्दुल मजीद उर्फ करिया एवं अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध धारा 341, 294, 195 ए , 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है।
जबलपुर | न्यायालय में बदल दो अपने बयान, अब्दुल रज्जाक की जमानत करवानी है।नहीं तो जान से मार देगें बीच सड़क पर रज्जाक के गुर्ग ने एलएलबी की पढ़ाई करने वाले युवक को रोककर धमकी दे डाली, डर से घबराया युवक सीधे ओमती थाने जा पहुंचा और टीआई से घटना के संबंध में जानकारी दी,इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक ओमती आर.डी. भारद्वाज ने बताया कि थाना ओमती में दिनांक 26-8-22 की रात लगभग 11 बजे अरशद खान उम्र 45 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ने लिखित शिकायत की कि पहले वह शिखा टेण्ट एजेन्सी बेलबाग में मैनेजर के पद पर काम करता था।
वर्तमान में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है उसने थाना ओमती में अब्दुल रज्जाक उर्फ रज्जाक पहलवान, सरताज और उनके साथी शाकिब शूटर, सईद उर्फ शेखू , अब्दुल मजीद उर्फ करिया, निशार,अब्दुल नईम उर्फ नन्ने , गौसिया बी एंव अन्य के विरूद्ध पूर्व मे एफआईआर दर्ज करायी थी। जिसमें वर्तमान में अब्दुल रज्जाक जेल में है एवं अन्य सभी आरोपी फरार हैं अब्दुल रज्जाक जेल मे रहकर भी अपने दोस्तों एवं परिचितों से अपने खिलाफ चल रहे केस मे बयान पलटने एंव न्यायालय में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का उस पर दबाव बनवा रहा है ।
दिनांक 26-8-22 की रात लगभग 9-45 बजे वह अपने घर से घमापुर चौक अपने सीनियर अभिजीत राय से मिलने जा रहा था, जिला न्यायालय के गेट नम्बर 4 के पास अब्दुल सईद उर्फ शेखू एवं अब्दुल मजीद उर्फ करिया एक खाकी रंग की बुलट मे आये और उसका रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौज कर धमकाते हुये बोले कि अब्बा जी अब्दुल रज्जाक की जमानत करानी है। तुम अपना बयान कोर्ट में पलट दो जिससे अब्बा जी अब्दुल रज्जाक की जमानत हो जाये।
कोर्ट मे झूठी एफआईआर करने का शपथ पत्र दे दो अगर तुमने एैसा नही किया तो तुम्हे एवं तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देगें। अब्दुल रज्जाक के कहने पर सईद उर्फ शेखू एवं अब्दुल मजीद उर्फ करिया ने उसका रास्ता रोककर न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश करने , न्यायालय मे बयान पलटने का दबाब बनाया एवं गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत पर आरोपी अब्दुल सईद उर्फ शेखू, अब्दुल मजीद उर्फ करिया एवं अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध धारा 341, 294, 195 ए , 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है।