दो से अधिक शस्त्र रखने वाले लायसेंस धारियों के लिए जारी हुए निर्देश शस्त्रागार में तत्काल शस्त्र जमा करने की पावती एवं मूल शस्त्र लायसेंस कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में प्रस्तुत करें।
जबलपुर |जिले के ऐसे सभी शस्त्र लायसेंस धारियों को जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, अतिरिक्त शस्त्र संबंधित पुलिस थाना, वैध शस्त्र डीलर अथवा यूनिट के शस्त्रागार में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जबलपुर ने भारत सरकार द्वारा जारी आयुध (संशोधन) अधिनियम का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किए हैं। ऐसा नहीं किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने भारत सरकार द्वारा जारी आयुध (संशोधन) अधिनियम का हवाला देते हुए जिले के ऐसे सभी शस्त्र लायसेंस धारियों को जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, अतिरिक्त शस्त्र संबंधित पुलिस थाना, वैध शस्त्र डीलर अथवा यूनिट के शस्त्रागार में तत्काल जमा करने तथा शस्त्र जमा करने की पावती एवं मूल शस्त्र लायसेंस कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश में कहा है कि अतिरिक्त शस्त्रों का समर्पण न करने की स्थिति में लायसेंसधारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये शस्त्र लायसेंसधारी खुद जिम्मेदार होंगे।
कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा के अनुसार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो दो से अधिक शस्त्र धारित करते हैं, वें अधिकतम दो शस्त्र ही अपने पास रख सकेंगे। इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद शेष अतिरिक्त शस्त्रों को निकटतम पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी या लायसेंस प्राप्त शस्त्र डीलर को अथवा यदि लायसेंसधारी सशस्त्र बलों का सदस्य हो तो यूनिट के शस्त्रागार में जमा करना होगा।