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मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर लागू होगा RTI बंद होगी स्कूलों की मनमानी जानकारी छिपाने पर होगी अब कार्रवाई

मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर लागू होगा RTI बंद होगी स्कूलों की मनमानी जानकारी छिपाने पर होगी अब कार्रवाई।




सूचना आयुक्त के आदेश के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूल की मान्यता संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अधीन माना गया है।


भोपाल| मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूलों पर RTI  लागू होगा,प्राइवेट  स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलने वाली और तो और अब जानकारी छिपाने पर कार्रवाई भी होगी,सूचना के अधिकार कानून के दायरे में अब प्राइवेट स्कूल भी आएंगे, वे अपने निजी या तीसरे पक्ष होने का हवाला देकर जानकारी देने से बच नहीं सकते हैं. मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम निर्णय दिया है।


सूचना आयुक्त के आदेश के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूल की मान्यता संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अधीन माना गया है।आयुक्त ने आदेश जारी कर ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार से अनुदान या रियायती दर पर जमीन लेने वाले स्कूलों पर आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा. प्राइवेट स्कूल की जानकारी को गलत ढंग से रोकने पर शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों पर सिंह ने कुल 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर लगेगा अंकुश


राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के मुताबिक प्राइवेट स्कूल की जानकारी आम जनता की पहुंच में आने से अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगेगा यही नहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी. सिंह ने कहा कि आम नागरिकों और अभिभावकों को यह जानने का हक है कि उनके बच्चे जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वे शासन द्वारा निर्धारित कानून के तहत संचालित हो रहे हैं या नहीं. शासन-प्रशासन में उपलब्ध प्राइवेट स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की पारदर्शिता के मापदंड के अनुरूप आम आदमी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि  प्राइवेट स्कूल को संचालित करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट सुनिश्चित हो सके।


प्राइवेट स्कूल की जानकारी 30 दिन में देने के निर्देश


स्कूलों की मान्यता संबंधी जानकारी सरल एवं सुलभ स्वरूप में शिक्षा विभाग के पहुंच में हैं. इसलिए, कोई भी आम आदमी अगर आरटीआई दायर करके निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी जानकारी मांगता है तो धारा 7 (1) के तहत 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदक को की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए. सूचना आयुक्त ने साफ़ किया कि अगर मान्यता की जानकारी किसी कारण से विभाग मे उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों से जानकारी लें. यदि जानकारी देने में कोई भी प्राइवेट स्कूल मना करें तो विभाग स्कूल के RTE Act 2009 एवं RTE rules 2011 के तहत प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं।