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स्थायी पट्टाधारियों को नामांतरण व लीज नवीनीकरण जल्द कराने के निर्देश, अन्यथा होगी री-एंट्री कार्रवाई

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पट्टाधारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र नामांतरण एवं लीज नवीनीकरण की कार्रवाई पूर्ण कराएं, अन्यथा संबंधित भूखंडों पर पुनः प्रवेश (री-एंट्री) की वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।


MP- जबलपुर |जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के उन स्थायी पट्टाधारियों को चेतावनी जारी की है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिनके नवीनीकरण के मामले लंबे समय से लंबित हैं। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पट्टाधारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र नामांतरण एवं लीज नवीनीकरण की कार्रवाई पूर्ण कराएं, अन्यथा संबंधित भूखंडों पर पुनः प्रवेश (री-एंट्री) की वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अधारताल, रांझी, सिविल स्टेशन तथा गोरखपुर अनुभाग की लीज होल्डिंग सोसायटियों की स्थायी पट्टा भूमि पर काबिज नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांतरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

निर्देश में कहा गया है कि पट्टे की शर्तों का पालन करना तथा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखना प्रत्येक पट्टाधारी का कानूनी दायित्व है। समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने से भविष्य में प्रशासनिक एवं कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन भू-स्वामियों ने वर्ष 2029 तक का लीज नवीनीकरण करा लिया है, लेकिन अब तक राजस्व अभिलेखों और खसरे में अपनी जानकारी अपडेट नहीं कराई है, वे भी अपने वैध दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में तत्काल संपर्क करें। वहीं लीज नवीनीकरण कराने वाले नागरिकों को भी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए इसी कक्ष में संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।