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सुप्रीम कोर्ट ने 'राइट टू रिजेक्ट' पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब



 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर किसी चुनाव में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होते हैं तो मतदाताओं को उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार (राइट टू रिजेक्ट) देने के लिए निर्देश दिया जाए।

याचिका में यह तर्क दिया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 'अस्वीकृत' कर दिया जाना चाहिए और उन्हें नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया, "नए उम्मीदवार को खारिज करने और चुनने का अधिकार लोगों को असंतोष व्यक्त करने की ताकत प्रदान करेगा।"

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि यदि किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल के कई उम्मीदवारों को 'अस्वीकृत' कर दिया जाता है तो इतने सारे रिक्तियों की पृष्ठभूमि में संसद के लिए कार्य करना मुश्किल होगा।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।



पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी हैं। इस पीठ ने कहा, "यह एक संवैधानिक समस्या है।"

पीठ ने अपना प्रश्न दोहराया, "यदि आपका तर्क स्वीकार किया जाता है, और सभी उम्मीदवार खारिज कर दिए जाते हैं और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हैं, तो कैसे एक वैध संसद का गठन किया जाएगा?"

गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि अस्वीकार करने के अधिकार से राजनीतिक दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार मिलेंगे।

पीठ ने कहा कि इन सुझावों को स्वीकार किया जाना मुश्किल है, हालांकि यह याचिका के सार को पूरी तरह से समझता है।

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में तर्क दिया गया कि अस्वीकार करने का अधिकार भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि पर शिकंजा कसेगा, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साथ ही, राजनीतिक दल ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।

याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है जिन्होंने कहा है, अस्वीकार करने और नए उम्मीदवार को निर्वाचित करने का अधिकार लोगों को सशक्त बनाएगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा क्योंकि वे प्रतिशोध के भय के बिना कम गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष दर्ज कर सकते हैं।

याचिका के मुताबिक, "यह अंतत: चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बढ़ावा देगा ताकि पार्टियों को बेहतर उम्मीदवारों को क्षेत्र में मजबूर किया जा सके और इस तरह अपराधीकरण को नियंत्रित किया जा सके।"

उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह निर्वाचन आयोग को यह निर्देश जारी करे कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो आयोग चुनाव परिणाम को रद्द करने और नए चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो केंद्र चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उचित कदम उठाए।