शांतिपूर्ण चुनाव संपन्‍न कराने जबलपुर कलेक्‍टर ने जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश,घातक हथियार एवं आग्‍नेय शस्‍त्रों का प्रदर्शन एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित:सोशल मीडिया पर विद्वेष भडकाने वाले संदेशों के प्रसारण पर भी लगी रोक - Jai Bharat Express

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शांतिपूर्ण चुनाव संपन्‍न कराने जबलपुर कलेक्‍टर ने जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश,घातक हथियार एवं आग्‍नेय शस्‍त्रों का प्रदर्शन एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित:सोशल मीडिया पर विद्वेष भडकाने वाले संदेशों के प्रसारण पर भी लगी रोक

जबलपुर कलेक्‍टर द्वारा जारी आदेश में व्‍हाट्सएप, फेसबुक, एक्‍स, इंस्‍टाग्राम, हाईक जैसे सभी सोशल मीडिया के प्‍लेटफार्म तथा एसएमएस का दुरूपयोग कर धार्मिक, जातिवाद, सामाजिक आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के वाले संदेशो के प्रसारण पर रोक लगा दी है।






MP -जबलपुर
|विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया केदौरान शांति एवं कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने जिला दण्‍डाधिकारी एवं कलेक्‍टर सौरभकुमार सुमन ने दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी कर जबलपुर जिले की संपूर्ण राजस्‍व सीमा के सभी प्रकार के घातक हथियार एवं आग्‍नेय शास्‍त्रों के प्रदर्शन और उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। आदेशके मुताबिक कोई भी व्‍यक्ति अस्‍त्र-शस्‍त्र, विस्‍फोटक, तरल गैसीय एवं बायो केमिकल पदार्थ कोलेकर नहीं चल सकेगा। इसी प्रकार घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंड़ासा, छुरा, बल्‍लम या अन्‍य कोई छातक हथियार धारण नहीं कर सकेगा और न प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी प्रकार के आग्‍नेय शस्‍त्रों का प्रदर्शन भी सार्वजनिक रूप में नहीं कर सकेगा।

जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी आदेशमें व्‍हाट्सएप, फेसबुक, एक्‍स, इंस्‍टाग्राम, हाईक जैसे सभी सोशल मीडिया के प्‍लेटफार्म तथा एसएमएस का दुरूपयोग कर धार्मिक, जातिवाद, सामाजिक आदिभावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के वाले संदेशो के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आदेशमें जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण के अवैध जमाव को पूर्णत:प्रतिबंधित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय तथा रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में भी जनसाधारण का अवैध जमावपूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि समस्त प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें एवं ध्वनिविस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलो को छोड़कर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिनाअनुमति के प्रतिबंधित एवं अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नही किया जा सकेगा।

आदेश के मुताबिक कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गों, शाला भवनों एवं अस्पताल के निकट किसी सभा का आयोजन नहीं करेगा, जिससे आम नागरिकों के यातायात, विद्यार्थियों के अध्ययन अथवा रोगियों के उपचार में कोई असुविधा हो।


आदेश में संपूर्ण जबलपुर जिले केअंतर्गत मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक चालित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। इससे निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन,पुलिस एवं दंडाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचनअभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्रधारी वाहन, मतदाताओं द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं मालवाहक ट्रक जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे हो, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकरविद्युत ड्यूटी आदि में प्रयुक्त वाहन अथवा शासकीय कार्य में संयोजित वाहन और अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जबलपुर से वैद्यरूप से अनुमति दी गई हो को छूट रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था या राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नही करेगा। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीयदंडाधिकारी या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त की जायेगी। चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान तथा उसके छात्रावास, शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों तथा बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र नही चलायेगा।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रचार-प्रसार हेतु नही करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हालत में नहीं किया जा सकेगा। राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार वाहनों में उन्ही वाहनों का संचालन किया जायेगा, जिन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनों के संचालन में प्रचार-प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदंडो काभी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया गया हो ।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है किस भी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो  जबलपुर जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48घंटे बाद तक के लिये अपनी विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित रहना तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

इस प्रतिबंध से शासकीय एवंअर्द्धशासकीय निकायों के सुरक्षाकर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिसकर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो।

आदेश के अनुसार जिले की सीमा के भीतर कोई भी बैनर पोस्टर या झण्डा जिसका आकार निर्धारित हो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वामित्व रखने वाले की लिखित अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकेगा। प्रचार सामग्री पर नियमानुसार प्रकाशक व मुद्रक का नाम लेख करने के अलावा प्राप्त स्वीकृति का क्रमांक लिखना आवश्यक होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि भारत निर्वाचनआयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा विधानसभा निर्वाचन के संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।