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मध्यप्रदेश के पेट्रोल, डीजल टैंकरों के ड्राइवरों ने कर दी अनिश्चित कालीन हड़ताल : कुछ दिनों तक पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सेवाएं बंद होने की आशंका

MP के सभी पेट्रोलियम डिपो में नही पहुँच रहे टैंकर ड्राइवर, सिंगरौली, सागर, भिटौनी, रतलाम, सहित सभी डिपो के बाहर ड्राइवर हड़ताल में, सतना सहित प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पंप हुए खाली, कल तक निर्णय न होने से प्रदेश में वाहनों के थम जाएंगे पहिये।




सरकार द्वारा लाये गए नए कानून से नाराज होकर तेल टैंकरों के ड्राइवरों ने अनिश्चितत कालीन हड़ताल शुरू कर दी देखिए। 


SOURCE. z madhy pradesh 👇




नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है।


MP - भोपाल |हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में नए दंडात्मक कानूनों के विरोध में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल टैंकर ट्रक ड्राइवरों ने शनिवार को अचानक हड़ताल शुरू कर दी है। करीब तीन दिनों तक भोपाल के 400 ट्रक और टैंकर ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। जिससे आने वाले कुछ दिनों तक पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सेवाएं बंद होने की आशंका जताई जा रही है।


मध्यप्रदेश के सभी पेट्रोलियम डिपो में नही पहुँच रहे टैंकर ड्राइवर, सिंगरौली, सागर, भिटौनी, रतलाम, सहित सभी डिपो के बाहर ड्राइवर हड़ताल में, सतना सहित प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पंप हुए खाली, कल तक निर्णय न होने से प्रदेश में वाहनों के थम जाएंगे पहिये, सरकार द्वारा लाये गए नए कानून से नाराज होकर तेल टैंकरों के ड्राइवरों ने अनिश्चितत कालीन हड़ताल शुरू की।


बता दें की कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर एक सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कभी किसी से गलती से भी एक्सीडेंट हो गया है, तो वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा कर अपनी सजा कम करवा सकता है।

जल्द लागू हो सकता है नियम


हाल ही में गुना में हुए बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें निलंबित भी किया। वहीं केन्द्र सरकार अब नया कानून यह बना रहीं है कि सड़क दुर्घटना होने पर घायल को छोड़कर भाग जाने पर बस चालक के खिलाफ 10 साल की सजा होगी साथ ही लाखो का जुर्माना भी लगेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार के इस नियम को जल्द ही लागू किया जाना है।


रुको तो भीड़ मार देती है


केंद्र सरकार के इस नियम का विरोध करते हुए बस चालकों ने कहा कि कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नही करता है। अगर दुर्घटना के बाद चालक और कंडक्टर वहां पर रुक जाएंगे तो भीड़ उन्हें मार डालेगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए चालक वहां से भाग जाता है।