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माननीय राष्ट्रपति के जबलपुर दौरे को लेकर नो-फ्लाई ज़ोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई

माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जबलपुर आगमन के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से डूमना एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थलों के आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे को अस्थायी 'नो-फ्लाई ज़ोन' (No-Fly Zone) घोषित किया गया है, इस दौरान ड्रोन, गुब्बारे और अन्य मानव रहित विमान उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।



डुमना विमानतल, सर्किट हाउस क्रमांक-1, एम.ई.एस. रेस्ट हाउस, गैरीसन ग्राउंड कार्यक्रम स्थल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल तथा इन स्थलों से जुड़े आवागमन मार्गों के आसपास किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।


MP- जबलपुर माननीय राष्ट्रपति महोदया के 20 एवं 21 जून 2026 को प्रस्तावित जबलपुर दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों एवं उनके आवागमन मार्गों की 15 किलोमीटर परिधि को नो-फ्लाई ज़ोन घोषित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार डुमना विमानतल, सर्किट हाउस क्रमांक-1, एम.ई.एस. रेस्ट हाउस, गैरीसन ग्राउंड कार्यक्रम स्थल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल तथा इन स्थलों से जुड़े आवागमन मार्गों के आसपास किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन, यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग एवं अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय व्हीवीआईपी सुरक्षा मानकों के अनुरूप लिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित अवधि के दौरान नो-फ्लाई ज़ोन संबंधी निर्देशों का पालन करें।